नईदिल्ली।सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान चलाना फिलहाल अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में मंगलवार को संशोधन किया।इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने के फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया था।केंद्र ने कहा था कि राष्ट्रगान पर नियम बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमिटी के गठन किया गया है। कमिटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी।शीर्ष अदालत ने दिसम्बर 2016 के अपने आदेश में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने और इस दौरान इसके सम्मान में लोगों के खड़े होने को अनिवार्य बना दिया था।
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