चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी लालू-जगन्नाथ दोषी करार

Shri Mi
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LALUनईदिल्ली।आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी दोषी करार दिया गया है। रांची की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू को चाईबासा मामले में भी दोषी ठहराया है। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी करार दिया गया है और 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में आरजेडी के नेता रघुवंश यादव ने कहा है कि वह अब हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने इन सबके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार का हाथ बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। बता दें कि आरजेडी चीफ को चारा घोटाले के दो केस में पहले ही सजा दी जा चुकी है।तेजस्वी यादव ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद कहा, ‘बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार ने लालू जी के खिलाफ साजिश की, इस बारे में पूरी जनता जानती है। हम सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।’
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बता दें कि 6 जनवरी को रांची की सीबीआई ने चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा की सजा सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने देवघर ट्रेजरी मामले में लालू को यह सजा सुनाई थी। फिलहाल लालू इस वक्त जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की फर्जीवाड़ा मामले में यह सजा सुनाई थी। सीबीआई ने इस मामले में 38 लोगों को आरोपी बनाते हुए 27 अक्तूबर 1997 को केस दर्ज किया था। लगभग 21 साल बाद इस केस में 23 दिसंबर को फैसला आया था और 6 जनवरी को सजा का ऐलान किया गया था।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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