लौटेंगे बर्खास्त कर्मचारी ?…जिला सहकारी बैंक में नया ट्विस्ट..संयुक्त पंजीयक ने मांगा मुन्नालाल से जवाब

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर– जिला सहकारी बैंक के बर्खास्त 106 कर्मचारी जल्द ही काम पर लौट आएंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल मामला ट्रिब्यूनल में है। इसलिए संचालक बोर्ड और अन्य कर्मचारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर संभाग ने जिला सहाकरी संचालक बोर्ड को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि पूर्व पूर्व बोर्ड के लिए गए निर्णयों को किस आधार पर समाप्त किया जा रहा है। यह जानते हुए भी कि लिया गया निर्णय नियमों के खिलाफ है।

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                          सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही जिला सहकारी बैंक के बर्खास्त कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। फिलहाल मामला ट्रिव्यूनल में है। मालूम हो कि  पूर्व बोर्ड के भंग होने के बाद जिला सहकारी बैंक में प्रशासक बैठाया गया। इसी दौरान बैंक में करोड़ों रूपए की अनिमितता और नई भर्ती की जांच करने शासन ने टीम गठन किया। टीम ने संयुक्त पंजीयक के दिशा निर्देश पर करीब 6 महीने बाद रिपोर्ट शासन को सौंपा। रिपोर्ट के आधार पर जिला सहकारी बैंक के आदेश के बाद तात्कालीन सीईओ ने 106 कर्मचारियों को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया।

                                                बर्खास्तगी के बाद सभी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई करने से इंंकार कर दिया। बर्खास्त कर्मचारियों ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल से इंकार के बाद एक बार फिर सभी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट मे मामले को दुबारा सामने रखा। हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों को ट्रायल कोर्ट जाने को कहा।

           हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी 106 कर्मचारियों के वकील ने बर्खास्त कर्मचारियों के केस को जिला उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं के सामने पेश किया। जिला उप पंजीयक ने मामला न्याय क्षेत्र से बाहर होने के कारण केस सुनने से इंकार किया। वकील ने संयुक्त पंजीयक के कोर्ट में बर्खास्त कर्मचारियों की सुनवाई किए जाने की फरियाद की। यहां भी निराशा हाथ लगी। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि चूंकि जांच हमने किया है इसलिए यहां सुनवाई संभव नहीं है। इसके बाद बर्खास्त कर्मचारियों के वकील ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामले को पेश किया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही 106 कर्मचारियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। फिलहाल बर्खास्त सभी कर्मचारियों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। उन्होने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है।

संयुक्त पंजीयक का बोर्ड प्रमुख मुन्नालाल को नोटिस

                 सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त पंजीयक के.एल ठारगावे ने जिला सहकारी संचालक बोर्ड प्रमुख को बोर्ड नियमों की अनदेखी के आरोप में पत्र भेजा है। संयुक्त पंजीयक ने मुन्नालाल रजवाड़े से लिखित जवाब मांगा है कि वर्तमान बोर्ड ने किस नियम के तहत पूर्व बोर्ड के फैसले को समाप्त करने का फैसला लिया है।

                  जानकारी के अनुसार संयुक्त पंजीयक ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान बोर्ड ने 19 दिसम्बर 2017 की पहली बैठक में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के 49( ख) के खिलाफ हैं। पत्र में लिखा गया है कि अधिनियम के तहत वर्तमान बोर्ड को पूर्व बोर्ड के निर्णय को बदलने का अधिकारी नहीं है। पूर्व बोर्ड के लिए गए फैसलों को बदलने से पहले संचालक मंडल को अधिनियम 49(ख) के तहत रजिस्ट्रार से लिखित अनुमित लेना जरूरी है।

                              पत्र में कहा गया है कि 19 दिसम्बर 2017 की बैठक में जिला सहकारी बैंक के वर्तमान बोर्ड ने पूर्व बोर्ड के कई फैसलों को बदल दिया है। फैसला लेने से पहले शासन के नियम निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। पूर्व बोर्ड के फैसलों को बदलने से पहले रजिस्ट्रार से लिखित अनुमति जरूरी है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसलिए वर्तमान बोर्ड का फैसला पूरी तरह से गलत है। पत्र का जवाब निर्धारित तारीख के अन्दर दिया जाए।

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