कलेक्टर ने फेरा मंसूबोंं पर पानी..स्मृति वन की जमीन पर नजर रखने वालों को कड़ा संदेश…बनाया जा रहा था सुलभ काम्पलेक्स

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—कलेक्टर के आदेश पर स्मृति वन  की जमीन पर कब्जे की नीयत से बनाए जा रहेे सुलभ शौचालय निर्माण के खिलाफ स्थगन आदेश दिया गया है। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने तोरवा पुलिस चौकी के पीछे किए गड्ढे को पटवा दिया है। मौके से पाटलीपुत्र सांस्कृतिक समिति के बोर्ड को हटाकर तहसील प्रशासन ने कलेक्टर आदेश का बोर्ड लगवा दिया है।

             
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                       बोर्ड में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि समृति वन की जमीन सरकारी है। इस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या अन्य गतिविधियों को संचालित नहीं किया जा सकता है। यदि जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण करते पाया गया तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

             मालूम हो कि साल भर पहले तोरवा पुलिस सहायता केन्द्र के बगल से समृति वन में पौधरोपण किया गया। पौधों को वारवेट्स तार से घेराव किया गया। इसके पहले पाटलीपुत्र सांस्कृतिक समिति का बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया था। बोर्ड को लेकर बहुत दिनों तक विरोध हुआ। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पाटलीपुत्र समिति के संरक्षण में हरियाली का विकास किया जाएगा। इसलिए बोर्ड लगाया गया है।

                     पोधरोपण के करीब 6 महीने बाद पुलिस सहायता केन्द्र के बगल से पीछे की तरफ अरपा ग्रीन बेल्ट में सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण शुरू हो गया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि निगम और कलेक्टर कार्यालय से एनओसी मिलने के बाद सुलभ काम्पलेक्स बनाया जा रहा है। छानबीन के दौरान जानकारी मिली कि समिति को किसी भी सरकारी सस्थान से एनओसी नहीं है।

                 कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल निर्माण कार्य को बंद करने का आदेश दिया। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया। तहसील अमला ने तहसीलदार नारायण गभेल की अगुवाई में मौके पर पहुचकर बनाए गए गड्ढों को बंद किया। मौके पर कलेक्टर आदेश का बोर्ड भी लगाया गया । बोर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 993/1 शासकीय जमीन है। जमीन पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या निर्माण होने पर कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी के निर्देश पर  प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्मृति वन सरकारी जमीन पर

तहसीलदार नारायण गबेल ने बताया कि  स्मृति वन का खसरा नम्बर 993/1 जमीन सरकारी है। कलेक्टर के आदेश पर मौके पर प्रशासन ने सूचना बोर्ड लगाया है। जानकारी मिल रही थी कि जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जबकि ऐसा करना दण्डनीय अपराध है। मौके पर निर्माण कार्य होना पाया गया है। स्थगन आदेश दिए जाने के बाद गड्ढों को बंद कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पाटलीपुत्र समित के मसूबों पर फिर गया पानी

                      कलेक्टर के आदेश के बाद पाटलीपुत्र समिति के मंसूबों पर पानी फिर गया है। मामले को अब दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि समिति के अध्यक्ष सुलभ काम्पलेक्स के लिए अधिकारियोंं का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिलहाल कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद निर्माण की अनुमति मिलना नामुमकिन है।

सरकारी जमीन को हडपने की कोशिश

             पटवारी रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 993/1 सरकारी जमीन है। रिकार्ड में खसरा नम्बर 993 में झा़ड़ और जंगल है। ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है। लेकिन रसूखदारों ने सुलभ काम्पलेक्स का सहारा लेकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया । लेकिन जिला प्रशासन ने मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

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