शौचालय निर्माण में गड़बड़ीःआरोपियों की जमानत कोर्ट से खारिज

Chief Editor
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तखतपुर ( टेकचंद कारड़ा )। मुंगेली जिला अंतर्गत ग्राम जरहागांव पंचायत में शौचालय निर्माण की गड़बड़ी को लेकर सरपंच, सरपंच- पति, सचिव और मटेरियल सप्लायर के विरुद्ध पुलिस ने 420 409 और 34 कायम कर विवेचना में लिया है ।खबर है कि इस मामले में आरोपियों की जमानत मुंगेली न्यायालय से खारिज हो गई है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंगेली जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत जराहागांव में 488 शौचालय निर्माण कराया गया था ।जिसमें 34 शौचालय निर्माण कार्य फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर 4,02,000 की राशि गलत तरीके से जारी की गई थी । पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत जरहागांव में जो शौचालय निर्माण कराए गए थे, उसकी शिकायत जनपद पंचायत ने की थी। पर जांच सही तरीके से नहीं होने पर प्रार्थी राजकुमार कश्यप एवं अन्य ने न्यायालय में वाद दायर किया था।  न्यायालय ने थाना प्रभारी जरहागांव को आदेश देकर जांच करने के लिए कहा था । जांच और गवाहों के बयान के बाद पुलिस ने ग्राम पंचायत जरहागांव की सरपंच सत्यवती साहू ,सरपंच –  पति रामचंद्र साहू ,सचिव नर्मदा  राजपूत और मटेरियल सप्लायर  धीर सिंह बंजारे के विरुद्ध  भादवि की धारा 420 409 34 कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है ।मटेरियल सप्लायर धीर सिंह बंजारे को लगभग 1,32,0000 का भुगतान देना बताया गया था और बिना दुकान के ही मटेरियल सप्लायर करने वाले उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद उक्त मामले की आगे की जांच के लिए SIU जो पुलिस रेंज बिलासपुर में स्थित है उसे जांच के लिए दिया गया है। खबर है कि माले में मुंगेली के न्यायालय नें आरेपियों की जमानत खारिज कर दी है।

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