जोगी की मानहानि याचिका पर नोटिस…इंडियन एक्सप्रेस को देना होगा जवाब…11 अप्रैल को होगी सुनवाई

BHASKAR MISHRA
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रायपुर–पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मानहानि याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर ने संत्रान में लिया है। कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के मुद्रक प्रकाशक प्रधान संपादक और बोर्ड चेयरमेन समेत रिपोर्टर को नोटिस भेजकर अागामी सुनवाई में जवाब पेश करने को कहा है।

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                        मालूम हो कि इंडियन एक्सप्रेस ने30 दिसम्बर 2015 में अंतागढ़ उप चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की नाम वापसी को लेकर स्टोरी लिखा। स्टोरी के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार के नाम वापसी में अजीत जोगी की अहम भूमिक है। स्टोरी के खिलाफ अजीत जोगी ने अपने वकील अशोक शर्मा और सौरभ शर्मा के माध्यम से कोर्ट में अवमानना का मामले पेश किया।

                                      अपनी याचिका में जोगी ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार के नाम वापसी में मेरी भूमिका कही नहीं है। मामला निराधान और असत्य है। आधारहीन झूठे मनगढ़ंत समाचार के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर ने जोगी की याचिका को संक्षान में लेकर इंडियन एक्सप्रेस के मुद्रक प्रकाशक प्रधान संपादक और बोर्ड चेयरमेन समेत रिपोर्टर को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल 2018 को होगी। नोटिस लेने वाले प्रतिवादी अपना पक्ष और साक्ष्य पेश करें।

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