बिलासपुर—-हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज सिटी सेंटर मामले में मालिक और दुकानदारों को आंशिक राहत देते हुए आदेश दिया है कि वर्तमान में किसी भी दुकानदारों को बलपूर्वक सिटी सेंटर से नहीं निकाला जाए। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक दुकानों के खिलाफ किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया है।
Join Our WhatsApp Group Join Now