जिला सहकारी बैंक CEO अभिषेक तिवारी के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला , पद पर बने रहने का मिला आदेश

Chief Editor
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बिलासपुर । जिला सहकारी बैंक के पूर्व सीईओ अभिषेक तिवारी को उच्च न्यायालय से  स्थगन  मिल गया है। उन्होने पद से हटाए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की थी। याचिका और मामले की सुनवाई करते हुए  हाईकोर्ट न्यायाधीश  ने पुनः सीईओ के पद पर बने रहने का स्थगन आदेश जारी किया है ।
मालूम हो कि जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक संचालक बोर्ड ने 21 दिसंबर को एक आदेश जारी कर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक अभिषेक तिवारी को एक तरफा रिलीव कर दिया था । संचालक मंडल बोर्ड के खिलाफ अभिषेक तिवारी ने सहकारी संस्थाएं रिलीव के खिलाफ याचिका दायर कर राहत की मांग की थी ।  आज हाईकोर्ट ने अभिषेक तिवारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एक बार फिर जिला सहकारी बैंक मर्यादित  बिलासपुर के सीईओ के पद पर बने रहने का आदेश किया। बताते चलें कि अभिषेक तिवारी की अनुपस्थिति में जिला संचालक बोर्ड ने विकास गुरु दीवान को प्रभारी सीईओ बनाया है ।  प्रभारी सीईओ पर कई प्रकार के आरोप हैं। मामले में संयुक्त पंजीयक ने जिला सहकारी बैंक को पत्र लिखकर विकास गुरुद्वान को  हटाने का आदेश भी दिया है। हाईकोर्ट ने अभिषेक तिवारी के पक्ष में फैसला दिया है ।  देखने वाली बात होगी कि जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में आने वाले समय में क्या-क्या होता है….?

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