बिलासपुर । क्षमता से अधिक बच्चों को भरकर ले जाने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने मंगलवार को टीएल की बैठक में उक्ताशय का निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने इसी सप्ताह अभियान चलाकर स्कूली वाहनों का सघन जांच करने कहा है।
कलेक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम को वाहनों की जांच करने और क्षमता से अधिक बच्चे ले जाने वाले वाहनों के परमिट निलंबित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जांच का काम निरंतर होना चाहिए। आरटीओ को भी क्षमता से अधिक यात्रियों और स्कूली बच्चे ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ निरंतर चेकिंग अभियान संचालित कर कड़ी कार्यवाही करने कहा गया।
बैठक में कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि चिरायु वाहनों का दुरूपयोग न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाये और इस संबंध में सभी एसडीएम को भी निर्देशित किया कि इस तरह की शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही करें। स्कूल एवं आंगनबाड़ी के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सभी विकासखण्डों में दो-दो चिरायु वाहन संचालित है।
श्रम विभाग की योजनाओं के तहत् श्रमिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया गया है तथा उन्हें सिलाई कार्य का प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिले में लगभग 1100 श्रमिक महिलाएं सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। कलेक्टर ने इन महिलाओं से गणवेश सिलाई का कार्य प्राथमिकता से कराने का निर्देश दिया है। सभी अनुविभागीय राजस्व को निर्देशित किया कि प्रत्येक विकासखण्ड में इन श्रमिक महिलाओं के समूह से गणवेश सिलाई का कार्य कराया जाये तथा इसका निरीक्षण भी करें।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित माॅडल स्कूलों का निरीक्षण करने संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान वे शाला में शिक्षकों की स्थिति, फर्नीचर, पाठ्य-पुस्तक, पेयजल आदि की समीक्षा करेंगे।
इसके साथ ही उन्होंने जिले के समस्त स्कूलों में पेयजल की स्थिति की, स्कूल एवं अस्पतालों में बिजली की उपलब्धता की समीक्षा करने करने हेतु निर्देशित किया।
सोसायटियों में यूरिया की उपलब्धता, बीज के संबंध में जहां पर शिकायतें हैं वहां सत्यापन कराने, जाति प्रमाण पत्र की प्रगति, मलेरिया से बचाव हेतु दवा छिड़काव, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीयन की प्रगति, भू-अर्जन के प्रकरण में धारा 11 का प्रकाशन आदि की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये।