नईदिल्ली।एससीएसटी कानून पर केंद्र की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट खुली सुनवाई (ओपन हियरिंग) करने को तैयार हो गया है। कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।केंद्र की ओर से दायर याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो इस मामले में 20 मार्च को दिए गए अपने निर्देशों पर फिर से विचार करे।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सोमवार को भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा का हवाला देते हुए फैसले पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले की सुनवाई ए के गोयल और आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले के विरोध में 1000 करोड़ से ज़्यादा की सम्पति बर्बाद हो गई है। भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा से कई राज्यों में लोगों की मौत हो गई है।
अटॉर्नी जनरल की इस दलील का विरोध करते हुए एमीकस क्यूरी अमरेंद्र शरण ने कहा कि राज्यों में कानून व्यवस्था और शांति को कायम करना राज्य सरकार का काम है। इस बात का हवाला देकर फैसले पर रोक लगाने का कोई तुक नहीं बनता।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को दिेए फैसले में कानून के दुरुपयोग को देखते हुए पब्लिक सर्वेंट की गिरफ्तारी पर तब तक के लिए रोक लगा दी थी जब तक कि नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी इस मामले में मंज़ूरी नहीं दे देती।साथ ही कोर्ट ने कहा था कि आगे की गिरफ्तारी की अनुमति के लिये कारणों की समीक्षा मैजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी।