महाधिवक्ता ने कहा…भ्रामक जानकारी दे रहे पिटीशनर…हाईकोर्ट ने नहीं लगाया ठेके पर रोक

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—सरकार के वकील महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने छत्तीसगढ़ भवन में संतकुमार नेताम की याचिका सुनवाई के बाद ताबडतोड़ प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों को स्पष्टीकरण दिया है। जुगल किशोर गिल्डा ने बताया कि पिटीशनर भ्रामक जानकारी दे रहे हैं कि तेंदूपत्ता ठेके पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है।

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                          जुगल किशोर गिल्डा ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में तेंदूपत्ता खरीदी के टेंडर में बड़ी गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में बीजेपी के संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में याचिका लगाया है। मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तंखा नेताम के तरफ से पैरवी कर रहे हैं। पिटीशनर किसानों को होने वाले भारी नुकसान का हवाला दिया है । हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन को नोटिस भी जारी किया है। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार की रोक नहीं है। अब तक मामले में दो दिन सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता ने ठेकेदारों को भी पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दिया था । कोर्ट ने तेंदूपत्ता खरीदी में बोली लगाने वाले सभी 175 एजेंसियों के ठेकेदारों  को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था ।

                              बता दें कि याचिकाकर्ता संत कुमार नेताम ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है । जिसमे कहा गया है कि सरकार ने पिछले साल की तुलना में कम कीमत में तेंदूपत्ते संग्रहण का ठेका दिया है। ऐसा करने से लाखों आदिवासियों को मेहनताना,बोनस और दूसरी सुविधाएं बेहद कम मिलेंगी। महाधिवक्ता ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया है कि हाइकोर्ट ने ठेके पर रोक नहीं लगाई है,बल्कि कहा है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ही टेंडर दिया जाए। स्पष्ट होने के बाद भी पिटीशनर की तरफ से भ्रामक जानकारी दी जा रही है ।

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