दस साल की मासूम के साथ अनाचार….. आरोपी गिरफ्तार… महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पहुंची पीड़िता के घर

Chief Editor
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तखतपुर  ( टेकचंद कारड़ा ) । दस वर्षीय मासूम नाबालिग बच्चीं को चाकलेट देने के नाम पर बहला फुसलाकर अनाचार करने वाले युवक के विरूद्ध पुलिस ने भादवि की धारा 376 आईपीसी 4 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । जहां से उसे जेल भेज दिया गया।पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चुलघट रोड़ वार्ड क्रमांक 1 कन्या शाला के पीछे निवासी आरोपी भोला गोस्वामी उर्फ रामू पिता बीरबल गोस्वामी उम्र 19 वर्ष की नजर वहीं पर रहने वाली 10 वर्षीय बच्चीं को कई दिनों से बुरी नियत से देखता रहता था  । आज बच्चीं को अकेले में पाकर अपने घर के पास ले गया और उसके साथ बेदर्दी से पकड़कर अनाचार किया। बच्चीं की मां ने आज दोपहर में थाने पहुंचकर आरोपी भोला गोस्वामी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी  । जहां पुलिस ने  बच्चीं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया ।  जिसमें पाया कि बच्चीं के साथ अनाचार हुआ है  । उसके बाद पुलिस सक्रीय हो गई  ।  आरोपी के विरूद्ध पुलिस ने भादवि की धारा 376 आईपीसी 4 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया  ।  जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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महिला आयोग अध्यक्ष पहुंची
आज नगर में 10 वर्षीय नाबालिग बच्चीं के साथ अनाचार होने की जानकारी जैसे ही मिली तब छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय  तखतपुर में पीडि़ता के घर पहुंचकर पीडि़ता और उसके परिवार से भेंट की और उसे आश्वासन दिया कि परिवार के साथ न्याय किया जाएगा । उन्होने कहा कि  किसी भी तरह की लापरवाही नही बरती जाएगी  ।  उन्होंने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि नाबालिग के साथ हुए अत्याचार की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और आरोपी के साथ किसी भी तरह की नरमी न बरती जाए।
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