रायपुर।छत्तसीगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी.आर राणा ने छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा संभाग के संभागायुक्त और कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस संभाग जिले में रिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद केवल स्थानीय निवासियों की ही नियुक्ति के निर्देश दिए है।अधिसूचना 25 फरवरी 2017 में उल्लेख है ’’यतः भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते) नियम,1961 के नियम-5 में उल्लेखित ’’ नियुक्ति के लिए पात्रता’’ संबंधी प्रावधान में समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक- एफ 1-1/2012/1-3, रायपुर 17 जनवरी 2012 द्वारा रूपांतरण करते हुए निर्देशित किया गया था कि इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त उधिसूचना के जारी होने के तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी क पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।
अधिसूचना अनुसार तृतीय श्रेणी-चतुर्थ श्रेणी के रिक्तियों पर भर्ती करने हेतु 17 जनवरी 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी की गई थी और 16 जनवरी 2014 तक प्रवृत्त थी। उक्त अधिसूचना की अवधि को समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक- एफ 1-1/2012/1-3 रायपुर 19 मई 2014 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 17 जनवरी 2014 से 16 जनवरी 2015 तक बढ़ाया गया था। उक्त अधिसूचना की अवधि को समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-एफ 1-1/2012/1-3 रायपुर 10 मार्च 2015 द्वारा दो वर्ष की अवधि के के लिए अर्थात 16 जनवरी 2017 तक और बढ़ाया गया था। उक्त अधिसूचना की अवधि को समसंख्य अधिसूचना क्रमांक- एफ 1-1/2012/1-3 रायपुर 25 फरवरी 2017 द्वारा पुनः आगामी अवधि के लिए अर्थात 17 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2018 तक और बढ़ाया गया है। संभागायुक्तों कलेक्टरांे को निर्देशित कर कहा गया है कि आप शासन के उपरोक्त संलग्न अधिसूचना अनुसार आप 17 जनवरी 2012 से अब तक जिले के विभागों द्वारा की गई भर्ती की जानकारी निर्धारित प्रारूप में तथा सूची सहित 28 अप्रैल 2018 तक इस आयोग के ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजवाने हेतु अधीनस्थों को करंे।