सुप्रीम कोर्ट से मंत्री चन्द्राकर को क्लीन चिट…मंजीत कौर की याचिका खारिज…गिल्डा ने कहा मामले में दम नहीं

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर– स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में मंजीत कौर बल के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महाधिवक्ता जे.के.गिल्डा ने बताया कि मंजित कौर ने प्रथम सत्र न्यायाधीश सेशन कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर के खिलाफ प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट क्रिमिलन अफेन्स 156(3) के तहत मामला दर्ज कराया था। रायपुर सेशन जज से मामला खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वाद को खारिज कर दिया है।

                             छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री अजय चन्द्राकर के खिलाफ मंजित कौर की याचिका को खारिज कर दिया है। गिल्डा ने बताया कि मंजीत कौर ने मंत्री के खिलाफ प्रीवेन्शन ऑप करप्शन एक्ट क्रिमिनल अपेन्स 156(3) के तहत मालला दर्ज कराया था। मामला सबसे पहले रायपुर प्रथम सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में आया। कोर्ट ने मामले को खारिज किया।

                      प्रथम सत्र न्यायालय से खारिज होने के बाद मंजीत बल हाईकोर्ट में रीविव याचिक दायर कर मामले को रखा। तात्कालीन जस्टिस संजय के.अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुपीम कोर्ट के कई मामलो को नजीर में रखकर हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश चेलमेश्वर और संजय किशन के कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि मामले में वाद लायक तथ्य नहीं है। इसलिए आरोप को खारिज किया जाता है। गिल्डा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री अजय चन्द्राकर के खिलाफ मंजीत बल की शिकायत को खारिज कर दिया है।

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