बिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर लोक निर्माण विभाग सचिव सुबोध सिंह को हाईकोर्ट ने तलब किया। जस्टिस पीएम कोशी की अदालत में सुबोध सिंह पेश हुए। अवमानना किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने सचिव को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 1 महीने के भीतर जारी आदेश की तारीख के अनुसार पदोन्नति दी जाये। साथ ही मामले को कोर्ट ने निराकृत कर दिया है।
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दरअसल मामला बिलासपुर लोक निर्माण विभाग में पदस्थ पीडब्ल्यूडी एसडीओ एनबी सिंह का है। मामले को लेकर एनबी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में एनबी सिंह ने बताया था कि विभाग ने सीनियरटी के आधार पर प्रमोशन न देकर उनसे जूनियरों को प्रमोशन दिया है। जबकि ऐसा करना सर्विस नियम के खिलाफ है।
मामले कि प्रारम्भिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में विभाग को नियम अनुसार एनबी सिंह के मामले का निराकरण करने का आदेश दिया था। कोर्ट से आदेश होने के बाद भी विभाग ने एनबी सिंह के मामले का निराकरण नहीं किया। जिसके चलते एनबी सिंह ने विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की मामला दर्ज किया। हाईकोर्ट जस्टिस पी.सेम .कोशी के सिंगल बैंच ने राज्य के मुख्य सचिव सुबोध सिंह को तलब किया। कोर्ट ने मामले का निराकरण 1 महीने के अंदर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले को कोर्ट ने निराकृत कर दिया है।