शिक्षक मोर्चा ने शिक्षा सचिव को लिखी चिट्ठी,8 वर्ष का बंधन खत्म कर सभी का हो संविलयन,पढ़िए और क्या मांगें रखीं

Shri Mi
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रायपुर।शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा है। मोर्चा ने लिखे अपने पत्र में संविलियन निर्णय उपरांत निम्न बिंदुओं को सम्मिलित कर आदेश जारी करने की बात कही है।मोर्चा ने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा प्रदेश के शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग का संविलियन की घोषणा के बाद कैबिनेट की बैठक 18 जून में लिए गए फैसलों में कतिपय मांगों को सम्मिलित करते हुए संविलियन हेतु निर्णय बिंदु,मांग पत्र में छुटे हुए बिंदुओं का उलेख किया ह।

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मोर्चा ने मांग पत्र से छूटे हुए मांग का भी विवरण पेश किया है जिनमें संविलियन के लिए 8 साल के बंधन को खत्म करते हुए संविलियन से वंचित शिक्षक का पूर्ण संविलियन किया जाए।व्याख्याता और शिक्षक के वेतन में अंतर अनुपात के आधार पर सहायक शिक्षक के लिए समानुपातिक वेतन संरचना निर्मित कर वेतनमान का लाभ दिया जाए।समयमान वेतनमान क्रमोन्नति वेतनमान के बाद हर साल एक वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर वेतन का निर्धारण किया जाए।

अप्रशिक्षित शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग जो स्वयं के व्यय से B.Ed&b.ed प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें संवेतनिक किया जाय।व्याख्याता पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक, पंचायत नगरी निकाय शिक्षक ,व्यायाम शिक्षक,उर्दू शिक्षक के पदोनत्ति के लिए पद स्वीकृत किए जाए।मोर्चा ने संविलियन के लिए आदेश में स्पष्ट किए जाने वाले बिंदुओं का उल्लेख किया है जिनमें छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम 2017 लागू किया जाना।

एलबी संवर्ग को सातवें वेतनमान की पात्रता का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जा कर वित्तीय लाभ 1 जुलाई 2018 से दिया जाए ताकि भविष्य में समरूपता बनी रहे। प्राचार्य हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला पदों पर पदोन्नति के लिए प्रथम नियुक्ति से कार्यानुभव की गणना कर पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू किया जाना।

ई संवर्ग और टी संवर्ग के कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी प्रकार के भत्ते महंगाई भत्ता भाड़ा भत्ता गतिरोध भत्ता अनुसूचित क्षेत्र भत्ता चिकित्सा भत्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सुविधा एल्बी संवर्ग को दिया जाना ग्रैजुति और अवकाश नकदीकरण की प्रक्रिया ईसंवर्ग और टी संवर्ग के समान एल बी संवर्ग पर लागू किया जाए।ग्रेच्युटी के मामले में सेवा अवधि की गणना पूर्व सेवा की नियुक्ति तिथि से किया जाना।

एल्बी संवर्ग में समग्र वेतन का 10% अंशदान अंशदान पेंशन खाता हेतु कटौती किया जाना। आज पर्यंत तक सेवा के दौरान दिवंगत हुए शिक्षक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाना।संविलियन किए गए कर्मचारियों का वेतन सिर्फ को स्पष्ट वेतन शीर्ष को स्पष्ट करते हुए कोषालय से वेतन भुगतान किया जाना। पदोन्नति और निम्न से उच्च पद पर नियुक्त मामलों में कुल सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से किया जाए और साथ ही 8 साल पूर्ण होने वाली माह से ही सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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