शिक्षाकर्मियों को स्टाम्प पेपर पर नहीं देना होगा संपत्ति का ब्यौरा..मोर्चा की पहल पर आदेश निरस्त

Chief Editor
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कोरबा । शिक्षा कर्मियों के संविलयन के फैसले के बाद इसकी प्रक्रिया को लेकर रोज कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं और शिक्षा कर्मियों के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है। इसी तरह का मामला कोरबा जिले में सामने आया । जहाँ करतला और पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक में जारी एक आदेश के जरिए  शिक्षा कर्मियों से 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करने कहा गया था। शिक्षक पंचायत /  नगरीय निकाय मोर्चा की जानकारी में यह बात आने पर इसे लेकर तुरत पहल की गई और संबंधित आदेश निरस्त कराया । जिसके बाद अब शिक्षा कर्मियों को स्टाम्प पेपर पर जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
यह जानकारी देते हुए शिक्षक पंचायत / नगरीय निकाय़ मोर्चा के कोरबा जिला संचालक मनोज चौबे ने बताया कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी करतला के आदेश क्रमांक /स्थापना/ 2018 /527/ 27.06.18 एवं विकास खंड पोड़ीउपरोड़ा के आदेश क्रमांक/ स्थापना /2018 /560/27.06.2018/ आदेश जारी कर 10 रु.के स्टांप पेपर पर संविलियन हेतु चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा संकलित कर कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी किया गया ।जिससे जिले के शिक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया था ।
सोशल मीडिया के माध्यम से आदेश मिलते ही मोर्चा के प्रदेश उपसंचालक प्रमोद सिंह राजपूत ने बीईओ पोड़ीउपरोड़ा से एवं कोरबा जिला संचालक मनोज चौबे ने सहायक परियोजना अधिकारी कोरबा एवं बीईओ पोड़ी उपरोड़ा से बात कर त्रुटि पूर्ण आदेश निरस्त करने अपील की ।
संबंधित अधिकारियों ने कार्यालयीन त्रुटि बताते हुए उक्त आदेश को तुरंत निरस्त कर संशोधित आदेश जारी किया एवं जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने मामला को संज्ञान में लेते हुए मोर्चा के अनुरूप उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने हेतु आदेश क्रमांक/ 2007 स्थापना /2018 19 /27.06. 2018 जारी किया गया। इसके बाद शिक्षाकर्मीयो ने राहत की सांस ली ।अब शिक्षाकर्मीयों को 10 रु.की स्टांप में कोई भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।
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