बिलासपुर— आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सहायक पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता संजय शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। संजय शर्मा पर सात अप्रैल 15 को एक महिला इंस्पेक्टर के साथ लिफ्ट में अश्लील हरकत की शिकायत पर जांच के दौरान दोषी पाया गया है।
छत्तीसगढ शासन गृह विभाग पुलिस कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार आंतरिक जांच रिपोर्ट के अनुसार सहायक पुलिस महानिरीक्षक संजय शर्मा ने कार्यालय की लिफ्ट में महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को सही पाया है। संजय शर्मा को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 13(3)(1) का दोषी पाया है। आंतरिक समिति ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम 65 के अन्तर्गत उप अधिनियम 22 (3) का उल्लंघन करने का भी जिम्मेदार ठहराया है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में संजय शर्मा को दोषी मानते हुए दंड देने की अनुशंसा किया है। गृह विभाग सचिव ने संजय शर्मा पर आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में संजय शर्मा को पुलिस मुख्यालय रायपुर में रहेंगे। इस दौरान उन्हें केवल जीवन भत्ता देय होगा।