कत्लखाने ले जा रहे थे मवेशी..पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा,UP के तीन आरोपी गिरफतार

Shri Mi
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तखतपुर(टेकचंद कारड़ा)।उत्तर प्रदेश कत्लखाने में ले जा रहे 5 मवेशियों को पुलिस ने छुड़वाया और कत्लखाने ले जाने वालों के विरुद्ध पुलिस ने पशु अत्याचार अधिनियम की धारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10के तहत कार्यवाही की थाना प्रभारी किरण सिंह राजपूत ने बताया कि प्रधान आरक्षक अजय चौरसिया आरक्षक मिथलेश सोनवानी, रवि श्रीवास एवं ललित महतो एवं रोहित यादव जो पेट्रोलिंग में थे। पेट्रोलिंग दौरान मुखबीर से सूचना मिलने पर माल वाहक पीकअप क्रमांक सीजी 04 1314 नया बस स्टैड के पास उक्त वाहन को घेरा बंद कर पकडा गया। जिसे जांच करने पर 05 नग कृषक पशु भैस को क्रुरता पूर्वक ठुसकर भरा गया था।

वाहन चालक व उसके अन्य साथियों से पूछने पर कानपुर कत्ल खाना कटिग के लिए ले जाना बताया। मौके पर पशु से संबंधीत अधिकारी का प्रमाण पत्र या लायसेस मांगा गया जो पेश नही कर पाये मौके पर पंचनामा कार्यवाही कर उक्त वाहन क्रमाक CG 04 1314 व उसमें ठुसकर भरे गये 5 नग कृषक पशु भैस को जप्त किया और आरोपी फिरोज उर्फ पप्पू खान पिता महमूद खान, सलीम शेख पिता नशरुददीन शेख ,इम्तियाज कुरैशी पिता मुस्ताक कुरैशी साकिनान — कानपुर उत्तर प्रदेश को कृत्य धारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 जुर्म पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। जप्त शुदा कृषक पशु का स्वास्थ परीक्षण कराया गया , मुंगेली गौशाला सुरक्षार्थ रवाना किया गया।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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