दुर्ग।निम्न से उच्च पद के लाभ और कुल सेवा गणना प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने उन शिक्षक सम्बर्ग (प/ न. नि. ) के पक्ष मे फैशला सुनाया था। उसी के परिपालन मे छत्तीसगढ़ ग्रामीण पंचायत विभाग ने समस्त प्रकार के लाभ देने हेतु जिला पंचायतों को आदेशित किया था। इस आदेश का परिपालन कुछ जिला पंचायतों में हो गया पर दुर्ग जिला पंचायत मे आज तक कुछ प्रगति नही हुई।
इसी कड़ी मे छत्तीसगढ़ शिक्षक महासंघ जिला दुर्ग के द्वारा जिला पंचायत दुर्ग मे ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने लगभग 54 आवेदन थे। जिन्होंने पूर्व मे भी आवेदन किया था। जिला पंचायत सीईओ उपस्थित नही थे।अतः शाखा प्रभारी सी. आर. साहू ने बताया कि शीघ्र ही इस आदेश के परिपालन करने के लिए सभी ब्लॉक सीईओ और बी ई ओ को निर्देशित किया जाएगा। सभी आवेदक अपने समस्त कागजात अपने अपने ब्लॉक मे करे।