राज्‍य सभा चुनाव में नहीं होगा ‘NOTA’ का इस्‍तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

Shri Mi
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None Of The Above, Supreme Court, Refused, Nota, Rajya Sabha Elections, Chief Justice Deepak Mishra, Notification, Election Commission, Ballot Paper, Election Voting,नई दिल्‍ली-सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की अधिसूचना पर सवाल उठाया और कहा कि नोटा सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। यह फैसला शैलेष मनुभाई परमार की याचिका पर आया है। पिछले राज्यसभा चुनाव में वह गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक थे, जिसमें पार्टी ने सांसद अहमद पटेल को उतारा था। परमार ने मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि नोटा की शुरुआत करके चुनाव आयोग मतदान नहीं करने को वैधता प्रदान कर रहा है।

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30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के साथ NDA ने भी राज्यसभा चुनाव में NOTA का विरोध किया था। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा चुनाव में NOTA के इस्तेमाल पर कहा है कि ये कदम आयोग ने संज्ञान लेकर नहीं किया, बल्कि उसे सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत लिया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध मे सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले का पालन करते हुए राज्यसभा चुनाव में NOTA का इस्तेमाल करना शुरू किया था।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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