लालू यादव को दोहरा झटका, अब IRCTC होटल मामले में ED ने फाइल की चार्जशीट, जानें पूरा मामला

Shri Mi
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Vijay Mallya, Enforcement Directorate, Ed, Kingfisher, State Bank Of India, Sbi, Indian Banks, Bank Fraud, Rbi,नई दिल्ली-बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जहां चारा घोटाले में उनके अंतरिम जमानत को बढ़ाने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया वहीं दूसरी ओर रेलवे टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और 13 अन्य के खिलाफ ED ने रेलवे टेंडर घोटाले में चार्जशीट फाइल की है। बता दें कि साल 2006 के इस होटल टेंडर केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लालू यादव सहित इन व्यक्तियों को पहले से समन जारी कर चुका है।लालू यादव सहित सभी आरोपियों को 31 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होना है। विशेष जज अरविंद कुमार ने सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए इन सभी को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा था।

इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 13 अन्य के खिलाफ 16 अप्रैल को चार्जशीट फाइल की थी।

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने इस मामले में आरोपी बनाया था। रेलवे के होटलों से जुड़ा यह कथित घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था। इससे पहले 25 जुलाई को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने इस मामले में रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई के आदेश दिए थे।

क्या है पूरा मामला
मामला 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा पटना में एक महत्वपूर्ण जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक प्लॉट बतौर घूस दिया गया था।सीबीआई ने अप्रैल में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के होटल रखरखाव अनुबंध मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

इन लोगों में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी.के. गोयल, सुजाता होटल के निदेशक विनय और विजय कोचर, राजद सासंद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

इनके अलावा सीबीआई के आरोपपत्र में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बी.के. अग्रवाल का भी नाम है, जो उस समय आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक (जीजीएम) थे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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