बिलासपुर।जिला नजूल अधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर नजूल क्षेत्रांतर्गत जारी स्थाई पट्टों मे से लगभग 2960 ऐसे पट्टे हैं, जिनकी कालावधि का अवसान हो चुका है। इसके उपरांत भी पट्टाधारियों द्वारा पट्टा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। लगभग 291 पट्टे ऐसे हैं जिनके पट्टाधारियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत न्यायालय में उनके अथवा अधिवक्ता द्वारा बार-बार सूचना के बाद भी पेशी में उपस्थिति नहीं दी जा रही है।
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ऐसे सभी मामलों में नियमानुसार पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। जिस हेतु पट्टाधारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित न्यायालय नजूल मंे प्रस्तुत किया जा सकता है। नजूल अधिकारी ने कहा है कि ये सूचना अंतिम मानी जायेगी।