सेक्स सीडी कांड में..भूपेश बघेल को 14 दिन की जेल…कांग्रेसियों का हंगामा…विनोद से हटी फिरौती की धारा

BHASKAR MISHRA
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रायपुर— कोर्ट ने पीसीसी चीफ भूपेश बघेल को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया  हैं। भूपेश ने जेल जाते समय पत्रकारों से कहा कि दोषी नहीं है। लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सब कुछ राजनैतिक साजिश किया जा रहा है।

              सेक्स सीडी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर कांग्रेसियों की भीड़ जमकर देखने को मिली। जेल ले जा रही गाड़ी के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े होकर ना केवल गाड़ी को रोका बल्कि। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पायी। पुलिस को इस दौरान हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से भीड़ को नियंत्रित किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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बिलासपुर 24 अक्टूबर 2018। छत्तीसगढ़ की अब तक सबसे बड़ी खबर । भूपेश बघेल सेक्स सीडी मामले में दोषी करार दिये गये हैं। भूपेश बघेल को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वो 8 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजे गये हैं। वहीं आरोपी विजय भाटिया और विनोद वर्मा को बेल मिल गयी है। दोनों को एक-एक लाख की रुपये पर जमानत मिली है।

                     मालूम हो कि समन मिलने के बाद भूपेश बघेल सीबीआई स्पेशल कोर्ट के लिए घर से कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए। इस दौरान भूपेश ने जमानत लेने से इंकार करने के साथ वकील करने से मना कर दिया। भूपेश ने कहा मेरी बातों को जिरह का हिस्सा बनाया जाए। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जिरह के बाद भूपेश बघेल को कोर्ट से सीधे जेल 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

                   भीड़ के बीच भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाया। लाठी चार्ज का विरोध किया। एक साल बाद सरकार को याद आया कि सेक्स सी़डी के खिलाफ सुनवाई करना है। भूपेश ने यह भी कहा कि मेरे जेल जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जनता देख रही है कि सीबीआई का किस तरह दुरूपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को हथियार बनाकर नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। भूपेश ने कहा अन्याय के खिलाफ जंग अंत तक लड़ूंगा। कांग्रेस इसके लिए तैयार है। इतनी जल्दबाजी तो सरकार ने झीरम हत्याकाण्ड के समय नहीं की। जिसमें देश के बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई।

           कोर्ट ने विनोद वर्मा से एक्सट्रोशन की धारा को हटा दिया। मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है भूपेश पर धारा 120बी, 469, 471 आईटी एक्ट 67ए के तहत आरोपी बनाया गया है।

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