दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फ़ैसला, फिलहाल चुनाव लड़ने पर रोक नहीं

Shri Mi
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None Of The Above, Supreme Court, Refused, Nota, Rajya Sabha Elections, Chief Justice Deepak Mishra, Notification, Election Commission, Ballot Paper, Election Voting,नईदिल्ली।दाग़ी नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फ़ैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं पर आरोप साबित नहीं होने तक चुनाव लड़ने पर रोक की याचिका खारिज़ कर दी है. यानी कि कोई भी दाग़ी नेता फिलहाल चुनाव लड़ सकता है. बता दें कि फिलहाल 98 सांसद समेत कुल 1518 नेताओं पर केस दर्ज़ है। इनमें से 35 नेताओं पर बलात्कार, हत्या और अपहरण के आरोप हैं। राज्य के हिसाब से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के 65, बिहार के 62, पश्चिम बंगाल के 52 नेताओं पर केस दर्ज़ है।

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इस बारे में याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय ने जानाकारी देते हुए कहा, ‘हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी वैसे नेता जिनपर कोई केस दर्ज़ हो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग को जाएज़ ठहराते हुए सरकार से संसद में क़ानून बनाने की मांग की है जिससे की अपराधिक प्रवृति के नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जा सके।’

इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद को इस बारे में क़ानून लाना चाहिए.

इसके अलावा कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ अहम बातें भी कही हैं। कोर्ट ने कहा-

1. उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी

2 राजनीतिक पार्टी सारी सूचना को अपनी अदिकारिक वेबसाइट पर डाले

3 सरकार कानून बनाये ताकि आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों की राजनिति में एंट्री रोकी जा सके

क्या है मामला  

आज 5 साल से ज़्यादा की सजा वाली धारा में आरोप तय होते ही चुनाव लड़ने पर पाबंदी वाली याचिक पर सुनवाई हो रही थी. अभी दोषी साबित होने और दो साल की सज़ा होने पर ही चुनाव लड़ने पर पांबदी का प्रावधान है.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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