सेक्स सीडी मामलाः भूपेश को कोर्ट से मिली जमानत, रिहा होने के बाद सीधे जाएंगे राजीव भवन

Chief Editor
2 Min Read

रायपुर  । प्रदेश सरकार के मंत्री की कथित सैक्स सीडी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। गुरूवार को अर्जी लगाए जाने के बाद भूपेश बघेल को जमानत देते हुए सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि वे भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकते ।

Join Our WhatsApp Group Join Now

जैसा कि मालूम है कि  सीडी मामले में सीबीआई ने पिछले सोमवार को चालान पेश किया था। जिसमें विनोद वर्मा , कैलाश मुरारका , विजय भाटिया के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया था। भूपेश बघेल ने तब कोर्ट में जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं लगाई थी। उनका कहना था कि उन्होने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए जमानत नहीं लेंगे। इस पर कोर्ट ने उन्हे 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया था। तब से वे जेल में ही रहे। बुधवार को कांग्रेस आलाकमान का निर्देश मिलने के बाद कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल.पुनिया ने कहा था कि भूपेश बघेल जमानत लेकर लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसके बाद कांग्रेस नेता ताम्रध्ज साहू, टीएस सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा  आदि उनसे मिलने गुरूवार को जेल पहुंचे थे। जहां उन्हे पार्टी आलाकमना के निर्देश के बारे में बताकर जमानत की अर्जी लगाने के लिए राजी कर लिया गया । इसके बाद अदालत में आवेदन पेश किया गया था। जिस पर कोर्ट ने भूपेश बघेल को जमानत दे दी है। खबर है कि जेल से रिहा होने के बाद भूपेश बघेल जुलूस के साथ राजीव भवन जाएंगे।

 

close