आचार संहिता लागू होने के बाद क्या कर सकते है,क्या नहीं,राजनैतिक दलों को दी गई जानकारी

Shri Mi
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दुर्ग।आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 हेतु आदर्श आचार संहिता के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ विगत दिवस को जिला निर्वाचन कार्यालय में बैठक आयोजित किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में विधानसभा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। बैठक में साधारण आचरण के अंतर्गत किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे विभिन्न जाति, समुदाय के बीच धार्मिक या भाषायी मतभेद उत्पन्न हो, सभी दलों एवं अभ्यर्थियों को भ्रष्ट आचरण और अपराध जैसे कृत्यों से बचना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल के अभ्यर्थी को किसी निजी या सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग नहीं करने के लिए अपने समर्थकों को निर्देशित किया जाए।

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राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को उनके समर्थक, अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं एवं जुलूसों में बाधाएं उत्पन्न न करने, विधानसभा निर्वाचन के दौरान विभिन्न सभाओं के आयोजन के संबंध में प्रस्तावित सभा स्थल, समय एवं सभा स्थल में लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु प्रशासन को पूर्व सूचना देने एवं अनुमति लेने की जानकारी दी गई। राजनैतिक दलों को जूलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिए जिससे यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा निर्बंधात्मक आदेश लागू होने वाले क्षेत्रों में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना जुलूस का आयोजन न किया जाए। सभी राजनैतिक दलों को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि मतदान बिना बाधा के शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो, मतदाता पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। राजनैतिक दल अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र जरूर दें।

राजनैतिक दलों द्वारा जारी मतदान पर्ची में कोई प्रतीक चिन्ह या अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम न हो, यह पूर्णतः सादे कागज पर हो। कोई भी राजनैतिक दल मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान और उसके पूर्व भी किसी भी शराब आदि का वितरण न करें जिससे मतदान प्रभावित हो। अभ्यर्थियों के द्वारा मतदान दिवस पर लगाए गए कैंप में कोई पोस्टर झंडे प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाए तथा कैंप में भीड़ इकट्ठा न किया जाए। मतदान केन्द्र में मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पास के बिना प्रवेश नहीं कर सकता।

निर्वाचन आयोग हर मतदान केन्द्र के लिए प्रेक्षक नियुक्त करता है। किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता को कोई विशेष शिकायत या समस्या हो तो उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं। सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्वाचन अभियान के प्रयोजन के लिए अपने सरकारी पद का उपयोग न करें। राजनैतिक दलों के घोषणा पर में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो संविधान में दिए गए सिद्धांतों और आदर्शों के प्रतिकूल हो।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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