बिलासपुर–हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए सहायक प्राध्यापक भर्ती मामले में शासन के नये नियम को सही ठहराया है। मालूम हो कि सहायक प्राध्यापक के 966 पदों पर भर्ती के लिए शासन ने आवेदकों के 12वीं परीक्षा के साथ साथ ऊपर के सभी डिग्रियों में न्यूनतम 50 फिसदी की अनिवार्यता का नियम बनाया है। जिसे कुल 84 आवेदकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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पिछले दिनों हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 48 याचिकाएं खारिज कर दी थी । शेष याचिकाओं पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। आज चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस पी दिवाकर की युगलपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए बांकी याचिकाओं को भी खारिज कर शासन के 50 फिसदी अनिवार्यता के नये नियम को हरी झंडी दिखा दी है।