राजनांदगांव।विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान शराब पीकर व्यवधान करने के आरोप में स्कूल व्याख्याता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह निलंबन आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शासकीय उच्चतर शाला भोथली विकासखंड डोंगरगढ में पदस्थ व्याख्याता महेश सुधाकर के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गयी है।प्रतिवेदन में इस बात की पुष्टि की गयी है।जिसके अनुसार 21 अक्टूबर को शासकीय बालक उच्चतर शाला डोंगरगढ में मतदान दल प्रशिक्षण के दौरान महेश सुधाकर द्वारा शराब का सेवन कर अनाधिकृत रूप से व्यवधान उत्पन्न किया गया। जाॅच में शराब सेवन की पुष्टि पायी गयी।इस आधार पर उन्हें सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के समान्य नियम 3 के विपरित होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
चुनाव ट्रेनिंग के दौरान शराब पीकर आए व्याख्याता को कलेक्टर ने किया सस्पैंड
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