भाजपा मंडल अध्यक्ष गया जेल…आचार संहिता का किया उल्लंघन..420 मामले में फरार आरोपी भी पकड़ाया

BHASKAR MISHRA
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  बिलासपुर— थाना सकरी ने धारा 188 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 15 के तहत रवि मेहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी रवि मेहर सकरी भाजपा मंडल अध्य्क्ष है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रवि मेहर पर आरोप है कि बिना परमिशन नगर पंचायत सकरी स्थित सांस्कृतिक भवन में राजनीतिक सभा ले रहे थे।
                                मामले की शिकायत सकरी थाना पहुंचकर नगर पंचायत सीएमओ मधुलिका सिंह ने लिखित शिकायत कर बताया कि बिना परमिशन राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सकरी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रवि गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है।

 सकरी थाना पुलिस ने  420,34 के आरोपी धनेश कश्यप, और उसके साथी को सरकंडा और थाना सिविल लाइन क्षेत्र से दबिश देकर पकड़ा है। पुलिस जानकारी के अनुसार दोनों आरोपीयो ने मिलकर उस्लापुर की मीनाबाई कश्यप की धोखाधड़ी कर बेच दिया था। इसके पहले दोनों ने मीनाबाई कश्यप से जमीन बेचने के सम्बन्ध में एग्रीमेंट भी किया था। आरोपियों ने मीनाबाई से 150000 रूपए की धोखाधड़ी किये है। मीना बाई की शिकायत पर पुलिस

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ने अपराध पंजीबद्ध किया था। लेकिन आरोपी फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया है।

फरार आरोपी पक़ड़ाया
          थाना सकरी पुलिस ने दो अलग अलग धाराओं में पंजीबद्ध फरार अारोपी धर दबोचा है। दिलीप ध्रुव पर पुलिस ने धारा 306,34 के तहत अपराध दर्ज किया था। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी दिलीप ध्रुव फरार था। आरोपी की धरपकड़ मुखबिर की सूचना पर उस्लापुर से हुई है। दिलीप ध्रुव को न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।
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