बालोद।अनुविभागीय दण्डाधिकारी बालोद हरेश मण्डावी ने आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में राजेन्द्र राय साकिन गुण्डरदेही, जिला बालोद को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घण्टे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उड़नदस्ता दल क्रमंाक 02 के दल प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके निरीक्षण के दौरान 26 अक्टूबर 2018 को ग्राम झलमला (घोटिया चौक) विकासखण्ड बालोद, जिला बालोद में वाहन क्रमांक सी.जी.04 एल.जे. 1525 वाहन का प्रकार जीप्सी में अनाधिकृत रूप से एवं बिना किसी पूर्वानुमति से जनता कंाग्रेस छत्तीसगढ़(जे.) के चार झंडे लगाते हुए प्रचार किया जा रहा था।
वाहन चालक भोजराज आत्मज सनत कुमार विश्वकर्मा निवासी पचपेढ़ी नाका रायपुर ने अपने कथन में बताया कि उक्त वाहन आपका है एवं नामंाकन फार्म भरने वाले अभ्यर्थी के समर्थन में 05 व्यक्तियों को लेकर बालोद आया हूॅ।
चूॅकि किसी भी प्रकार का वाहन अनुमति वाहन के सम्मुख भाग में प्रदर्शित नहीं किया गया था, अतः उड़नदस्ता दल प्रभारी के द्वारा वाहन अनुमति के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया किन्तु वाहन चालक के द्वारा कहा गया कि अनुमति के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उक्त कृत्य विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु लागू आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतएव पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए निर्वाचन नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए।