आदतन बदमाश विक्रम पर रासुका..केन्द्रीय जेल में रहेगा तीन महीने…जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर हुआ अमल

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—जिला दण्डाधिकारी पी.दयानन्द ने अादतन बदमाश विक्रम सिंह पर रासुका कार्रवाई का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद विक्रम सिंंह को तीन महीने तक केन्द्रीय जेल बिलासपुर में रखा जाएगा। विक्रम सिंंह पर कई गंभीर आपराधिक वारदातों में शामिल होने और घटना को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस कप्तान आरिफ शेख की अनुशंसा पर जिला दण़्डाधिकारी पी.दयानन्द ने रासुका कार्यवाही की अनुमित दी है।
            राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 (2) के तहत अपराधी विक्रम सिंह पर कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने विक्रम सिंह पर खिलाफ प्रतिवेदन देकर रासुका लगाए जाने की मांग की थी। प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने विक्रम सिंह पिता रामनाथ सिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी 27 खोली विकास नगर थाना सिविल लाईन बिलासपुर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की है।
                         रासुका कार्यवाही के बाद आगामी तीन माह तक विक्रम सिंह केन्द्रीय जेल बिलासपुर में रहेगा। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि विक्रम सिंह की गतिविधियों से जनसाधारण आतंकित और भयभीत है। विक्रम सिंह के बाहर रहने से लोक व्यवस्था बनाने रखना संभव नहीं हो पा रहा है। जनहित विरोधी कार्यों से सार्वजनिक जीवन और लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। लोगों के भयमुक्त और शांतिमय जीवन-यापन करने के लिये विक्रम को तत्काल निरूद्ध किया जाना जरूरी है। आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 की उपधारा 2 के तहत 9 नवंबर 2018 से आगामी तीन महीने के लिये केन्द्रीय जेल बिलासपुर में रखा जाए।
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