जशपुर।विधानसभा निर्वाचन हेतु वाहन मालिकों को निर्देशित किया गया है कि अधिग्रहित वाहन को अच्छी स्थिति में 16 नवम्बर 2018 को प्रातः 7 बजे तक जशपुर विधानसभा हेतु रणजीता मैदान जशपुर एवं पत्थलगांव विधानसभा हेतु सुभाष सिंह शासकीय कॉलेज मैदान पत्थलगांव में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश कुमार रावटे ने बताया कि निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 का उद्वरण यदि कोई व्यक्ति धारा -160 या 162 के अधीन किए गए अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्मानी से दोनों दण्डनीय होगी।साथ ही इसे मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन परमिट शर्तां का उल्लंघन माना जाएगा जिसके तहत् परमिट निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
चुनावी काम मे वाहन उपलब्ध कराने में आनाकानी पड़ सकती है महंगी,हो सकता है परमिट कैन्सल
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर