Chhattisgarh:चुनाव खर्च का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने वाले इन 12 प्रत्याशियों को नोटिस जारी

Shri Mi
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कोरिया।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव खर्च का हिसाब व्यय प्रेक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रत्याशियों से कहा गया है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के सभी 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों द्वारा व्यय प्रेक्षक प्रदीप शुक्ला के समक्ष चुनाव खर्च का हिसाब प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन 12 प्रत्याशियों  ने व्यय प्रेक्षकों के द्वारा 11 नवंबर एवं 14 नवंबर को आयोजित निरीक्षण तिथियों में न ही उपस्थित हुए और न ही अपने चुनाव खर्च का हिसाब प्रस्तुत किये गये। इसे व्यय प्रेक्षक ने गंभीरता से लिया और उन्हें नोटिस जारी करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिये। इसी प्रकार अन्य प्रत्याशियों को लेखा से संबंधित अन्य कमियों को शीघ्र पूरा करने के लिए भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।

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विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक भरतपुर-सोनहत के रिटर्निंग अधिकारी आर.ए.कुरूवंषी ने निरीक्षण तिथियों में अनुपस्थित और चुनाव खर्च का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी चंपादेवी पावले को नोटिस जारी किया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2 मनेन्द्रगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी तुलिका प्रजापति ने जनता दल (यूनाईटेड) के अभ्यर्थी डॉ फ्लोरंेस नाइटिंगल सागर, आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी सतीष कुमार सिंह, निर्दलीय अभ्यर्थी  दिगंबर सिंह, दीपक कुमार एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ (जे) के अभ्यर्थी  लखन लाल श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-3 बैकुण्ठपुर के रिटर्निंग अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने निरीक्षण तिथियों में अनुपस्थित और चुनाव खर्च का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने के लिए गोेंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी  संजय सिंह कमरो, निर्दलयी अभ्यर्थी रामनारायण साहू, गोपाल सिंह,  चिन्तामणी सांडिल्य,  भारतीय पंचायत पार्टी के अभ्यर्थी रामप्रताप साहू, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ (जे) के अभ्यर्थी  बिहारी लाल राजवाडे को नोटिस जारी किया है।

रिटर्निंग अधिकारियों ने संबंधित अभ्यर्थियों से पुनः अपेक्षा की है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से 48 घंटे के भीतर अपना लेखा समाधानकारण स्पश्टीकरण के साथ प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें। अन्यथा उनके विरूध्द लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत लेखा प्रस्तुत करने में असफल मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता 171 (1) के विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी तथा उन्हें प्रदत्त निर्वाचन संबंधी अनुमतियां जैसे वाहनों आदि के उपयोग अनुमतियां तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जायेंगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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