प्रलोभन देने वालों पर होगी कार्रवाई…जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा…बूथ लगाने से पहले लेना होगा परमिशन

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— कलेक्टर ने आज नियमित प्रेसवार्ता में बताया कि कोई भी प्रत्याशी मतदान केन्द्र के 200 मीटर दायरे में बूथ स्थापित नहीं कर सकता है। यदि दायरे से बाहर भी बूथ खोला जाता है तो इसके पहले नियमानुसार अनुमति भी लेना होगा। अनुमति नगर निगम, नगर पालिका, नगर,जिला,जनपद पंचायत  से संबधित रिटर्निंग अधिकारी से मिलेगी।
                   जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेसवार्ता में बताया कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशी का बूथ नहीं रहेगा। दायरे से बाहर बूथ खोलने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना होगा। बूथ में केवल एक टेबल, दो कुर्सी, प्रत्याशी का नाम वाला निर्धारित शर्तों के अनुसार एक बैनर ही होगा। बूथ में मतदान केन्द्र पर जाने वाले मतदाताओं को रोका नहीं जायेगा। प्रलोभन के साथ मोबाइल, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट का उपयोग वर्जित होगा।
          कलेक्टर ने बताया कि मतदान के दिन प्रत्याशी को केवल पांच सीटर वाला 3 वाहन की अनुमति होगी। यदि वाहन का उपयोग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने में किया जाता है तो प्रत्याशी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
20 नवम्बर को सरकारी अवकाश
              कलेक्टर ने बताया कि 20 नवंबर 2018 को जिले के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। निर्वाचन हेतु मतदान दलों की रवानगी 19 नवंबर को सुबह 7 बजे होगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोटा, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी के लिए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कोनी और मरवाही विधानसभा के लिए शासकीय गुरूकुल विद्यालय पेण्ड्रारोड से होगी। सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सहायता केन्द्र खुलेंगे। मौके पर बीएलओ तैनात रहेंगे। बिलासपुर जिले में कुल 8 हजार 140 दिव्यांग मतदाताओं की पहचान हुई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैम्प, मतदान केन्द्र तक आने के लिए वाहन की व्यवस्था, ब्रेल मतपत्र, ब्रेल मतदाता पर्ची और मरवाही विधानसभा में प्रतिक्षा कक्ष सुनिश्चित किया गया है।
                       जिला निर्वाचन पी.दयानन्द ने बताया कि जिले में कुल 105 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए भी मतदान के दौरान सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान शासन रखा है। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पर्ची का वितरण बीएलओ के माध्यम से किया जा रहा है। 16 नवंबर 2018 तक वितरण की कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी।
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