नईदिल्ली।महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिमाह 15 हजार रुपये से अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश में सात सप्ताह के वेतन की राशि सरकार नियोक्ताओं को देगी। सरकार ने यह फैसला इन शिकायतों के मद्देनजर लिया है कि कई कंपनियां मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने के बाद गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगी हैं और कुछ ने तो उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया है।
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