नईदिल्ली।महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक हजार से अधिक विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकारी विज्ञप्ति में बताया है कि विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है और निर्भया कोष से संबद्ध समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। इन अदालतों के गठन पर सात सौ सड़सठ करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी। पहले चरण में नौ राज्यों में 777 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। दूसरे चरण में शेष 246 अदालतों का गठन किया जाएगा।
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