बिलासपुर—सड़क निर्माण कार्य में लगी मिक्सर मशीन ने सीएमडी चौक के पास एक नाबालिग बच्ची को कुचल दिया है। नाबालिग बच्ची की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। बताया जा रहा है कि बच्ची टिकरापारा की रहने वाली है। किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ कर लौट रही थी। बच्ची के गले से मिले आईकार्ड में शालिनी पासवान लिखा है। घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गयी। भारी भरकम कैप्सूल के साथ ड्रायवर को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस नेता जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी और अशोक अग्रवाल की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। विजय केशरवानी ने अलग से शिकायत पत्र देकर कहा कि ड्रायवर ने लापरवाही से कैप्सूल चलाते हुए उनके ऊपर भी चढ़ाने का प्रयास किया। किसी तरह अशोक अग्रवाल के साथ जान बचाने में कामयाब हुए।
रविवार दोपहर को सीएमडी चौक के पास भारी भरकम कैप्सूल ने एक छात्रा को अपने चपेट में ले लिया। घटना के बाद ड्रायवर ने तेजी से कैप्सूल समेत भागने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण विजय केशरवानी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कैप्सूल को रोकने का इशारा किया। लेकिन ड्रायवर ने लावरवाही पूर्वक कैप्सूल चलाते हुए दोनों नेताओं को चपेट में लेने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने थाने में बताया कि किसी तरह उनकी जान बाल बाल बची।
घटना के बाद मौके पर लोगों को हुजूम लग गया। खबर मिलते ही तारबाहर थाना प्रभारी के अलावा पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। भीड़ को नियंत्रित कर कैप्सूल को बरामद किया गया। ड्रायवर को हिरासत में लेकर लाकअप में डाल दिया गया है। बावजूद इसके थाने को कांग्रेसियों ने घंटो घेर कर रखा।
तारबाहर थाना प्रभारी पैंकरा ने बताया कि बच्ची का नाम शालिनी पासवान है। फिलहाल शालिनी के माता पिता से सम्पर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।
चश्मदीद वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अग्रवाल और विजय केशरवानी ने बताया कि घटना के खिलाफ एफआईआर के साथ लिखित शिकायत भी की है। दोनों नेताओं ने कहा कि कैप्सूल को शहर के अन्दर प्रवेश करने की इजाजत समझ से परे है। घटना के बाद कैप्सूल ड्रायवर फरार होने की कोशिश में था। जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह कैप्सूल को चढ़ाने की कोशिश की। किसी तरह हम लोगों ने जान बचाया और उसे रोका भी।
विजय और अशोक ने बताया कि बच्ची का नाम शालिनी है। आकाश इंस्टीट्यूट में एनआईटी की तैयारी कर रही थी। उसका वाइवा एग्जाम था। युवती एग्जाम देने के लिए घर से निकली और इंस्टीट्यूट पहुचने से पहले ही कैप्सूल के चपेट में आ गयी। दोनों नेताओं ने कहा कि युवती के परिजनों को शासन पांच लाख रूपए मुआवजा दे। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। किसके आदेश पर कैप्सूल को दिन में शहर प्रवेश की अनुमति दी गयी। उसके खिलाफ भी एक्शन हो।
वरिष्ठ कांग्रेसी शिवा मिश्रा ने कहा कि यद्यपि पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ 304 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। वाहन को भी जप्त कर लिया गया है। इसके अलावा अलग से हाइवा से रौंदने के प्रयास की भी लिखित शिकायत की गयी है। लेकिन उन्होने आशंका जाहिर की है कि रसूखदार की हाइवा है। पहले तो पुलिस कार्रवाई करने से बच रही थी। दबाव में अपराध तो दर्ज कर लिया गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई की खानापूर्ती के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि एफआआर दर्ज होने से पहले अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसके चलते आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी..कहना मुश्किल है।