नई दिल्ली-बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई है. ट्रायल कोर्ट के सामने समझौते की रकम देने में नाकामयाब रहे राजपाल यादव को हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई . अप्रैल के महीने में पांच करोड़ का लोन न चुकाने के मामले में कोर्ट ने 6 महीने कारवास की सज़ा सुनाई थी. कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की कंपनी ने एक फिल्म बनाने लिए पांच करोड़ रुपये का क़र्ज़ लिया था.
अदालत ने राजपाल यादव पर चेक बाउंस होने के सात मामलों का उल्लेख करते हुए उन पर 11.2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए कहा कि राजपाल हर मामले में 1.6 करोड़ रुपये का जुर्माना देंगे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अमित अरोड़ा ने हालांकि अभिनेता की पत्नी राधा यादव के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा.
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इसके बाद राजपाल यादव 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत बाहर आ गए थे.दिल्ली की एक कंपनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ ने अभिनेता की कंपनी ‘श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट’ पर पांच करोड़ रुपये का ऋण अदा नहीं करने का मामला दर्ज कराया था. फिल्म निर्माण कंपनी ने यह ऋण साल 2010 में अभिनेता की बतौर निर्देशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के दौरान लिया था.