5 करोड़ लोन मामले में राजपाल यादव को 3 महीने की जेल, दिल्ली HC ने सुनाई सज़ा

Shri Mi
2 Min Read

Ata Pata Laapata, Rajpal Yadav,नई दिल्ली-बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई है. ट्रायल कोर्ट के सामने समझौते की रकम देने में नाकामयाब रहे राजपाल यादव को हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई . अप्रैल के महीने में पांच करोड़ का लोन न चुकाने के मामले में कोर्ट ने 6 महीने कारवास की सज़ा सुनाई थी. कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की कंपनी ने एक फिल्म बनाने लिए पांच करोड़ रुपये का क़र्ज़ लिया था.

Join Our WhatsApp Group Join Now

अदालत ने राजपाल यादव पर चेक बाउंस होने के सात मामलों का उल्लेख करते हुए उन पर 11.2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए कहा कि राजपाल हर मामले में 1.6 करोड़ रुपये का जुर्माना देंगे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अमित अरोड़ा ने हालांकि अभिनेता की पत्नी राधा यादव के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा.

Read More-आम आदमी को मिली बड़ी राहत, घटे LPG सिलेंडर के दाम, जानें क्या होगा नया रेट

इसके बाद राजपाल यादव 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत बाहर आ गए थे.दिल्ली की एक कंपनी ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ ने अभिनेता की कंपनी ‘श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट’ पर पांच करोड़ रुपये का ऋण अदा नहीं करने का मामला दर्ज कराया था. फिल्म निर्माण कंपनी ने यह ऋण साल 2010 में अभिनेता की बतौर निर्देशक पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के दौरान लिया था.

Read More-पढे पूरा मामला,मध्यान्ह भोजन की थाली से दाल गायब…. खीर क्या है बच्चों को पता नहीं ….

Share This Article
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close