गांव सचिव करेंगे लोकसूचना अधिकारी का काम…शासन का आदेश…जनपद सीईओ होंगे अपीलीय अधिकारी

BHASKAR MISHRA
1 Min Read
बिलासपुर—- अब ग्राम पंचायतों के सचिव लोक सूचना अधिकारी होंगे। उप संचालक पंचायत विभाग से जारी सूचना के अनुसार अब ग्राम पंचायत का सचिव लोक सूचना अधिकारी के रूप में काम करेगा।
                     उप-संचालक पंचायत विभाग से जारी आदेश के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने पंचायत स्तर पर आमूल चूल निर्णय लिया है। शासन के अादेशानुसार पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामांकित किया है।
                आदेश में कहा गया है कि संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अब अपीलीय अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इसके अलावा विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में संबधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे।
close