रामानुजगंज (पृथ्वीलाल केशरी )।एक चेक बाउंस के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपि को दो वर्ष का कारावास एवं पांच लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास कि सजा सुनाई है।वाड्रफनगर निवासी अब्दुल जब्बार अंसारी के इलेक्ट्रीक उपकरण,मोटर जनरेटर,क्रेशर प्लांट का मशीन मरम्मत की दुकान से वाड्रफनगर निवासी वार्ड क्रमांक 10 के केजीएन स्टोन के संचालक सिराजुल हक अंसारी पिता मोहम्मद रियाज अहमद ने 21 दिसंबर 2015 को 10.68 लाख की सामग्री खरीदी थी।
इसमें 68375 रुपये नकद भुगतान करते हुए सिराज उल हक ने 10 लाख रुपये का अब्दुल जब्बार अंसारी को दो अलग-अलग चेक दिया परंतु खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण भुकतान नहीं हो सका।
ततपश्चात वाड्रफनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सिराज उल हक अंसारी के विरुद्ध 10,50,000 रुपये का राशि जमा करने का आदेश पारित किया गया।
परंतु सिराज उल हक ने पैसा न देकर पारित आदेश के खिलाफ जिला सत्र न्यायधीश रामानुजगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार लूनिया ने सिराजुल हक अंसारी को प्रकाम्या लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास एवं पांच लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त करवास भुगतना पड़ सकता हैं।