व्हीव्हीपेट से नहीं होगी गणना…हाईकोर्ट में कांग्रेस की याचिका अस्वीकार..कहा—कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—हाईकोर्ट बिलासपुर ने चुनाव मामलों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। आज प्रदेश कांग्रेस संयुक्त मंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मामले में सुनवाई का सीधा अर्थ चुनाव आयोग को दिए संविधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। दोपहर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने  गिरीश देवांगन की याचिका को अस्वीकार कर दिया है।
                              मालूम हो कि तीन दिन पहले प्रदेश कांग्रेस संयुक्त मंत्री गिरीश देवांगन ने याचिका दायर कर मतगणना व्हीव्हीपेट से कराए जाने की मांग की थी। गिरीश देवांगन के वकील ने याचिका दायर कर कहा था कि लगातार शिकायतें मिल रही है कि ईव्हीएम के साथ गड़बड़ी किए जाने की आशंका है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं..जहां मतगणना के बाद स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है। जाहिर सी बात है कि ईव्हीएम से भी छेड़छाड़ हो सकती है। आशंका है कि सत्ता पक्ष ने ईव्हीएम से छेड़छाड़ किया हो।
                       देवांगन के वकील सतीश चन्द्र वर्मा ने याचिका मे कहा कि बेहतर होगा कि कोर्ट चुनाव आयोग को आदेश दे कि पचास प्रतिशत वोटिग व्हीव्हीपेट और पचास प्रतिशत मतगणना ईव्हीए  से कराई जाए।
             मामले में आज हाईकोर्ट दोपहर सुनवाई के बाद फैसला शाम साढ़े सात बजे तक के लिए टाल दिया। कोर्ट ने बताया कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। संविधानिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 324 से 329 में जो निर्देश और नियम दिए गए हैं निर्वाचन आयोग दिशा निर्देशों को जारी करेगा। उन्हीं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।  इसलिए याचिका को अस्वीकार किया जाता है।
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