दाल एक हजार क्विंटल से अधिक स्टॉक नहीं कर सकेंगे व्यापारी

Chief Editor
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रायपुर । राज्य शासन की ओर से  प्रदेश में दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दालों की जिले में उपलब्धता और विक्रय की निगरानी के लिए परिपत्र जारी कर दिया गया है। 

                परिपत्र में जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि पिछले चार महीनों के दौरान अरहर दाल, चना दाल एवं मसूर दाल के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हुई है। छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निबर्धन) आदेश 2009 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा व्यापारी एवं कमीशन एजेंट के लिए किसी एक समय में सभी प्रकार की दालों की अधिकतम स्टाक सीमा एक हजार क्विंटल निर्धारित की गयी है। परिपत्र में कहा गया है कि जिले में दालों के थोक एवं खुदरा व्यापारियों की बैठक लेकर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यदि दालों के परिवहन और भण्डारण के संबंध में कोई समस्या हो तो इसका त्वरित निराकरण करें। दाल के अनुज्ञप्तिधारियों से उनके कारोबार स्थल पर उपलब्ध स्टाक की मात्रा तथा मूल्य की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए हैं। 

              अनुज्ञप्तिधारियों से दाल के उपलब्ध स्टाक के प्राप्तियां एवं विक्रय आदि की मासिक विवरणी प्राप्त करने और उसी के आधार पर स्थानीय प्रशासनिक अमले द्वारा आकस्मिक रूप से उपलब्ध स्टाक की जांच कराने को कहा गया है। जांच के दौरान उपलब्ध स्टाक की अनावश्यक विक्रय के लिए रोके जाने अथवा जमाखोरी से संबंधित प्रमाण पाए जाने पर स्टाक जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राजसात की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे जिले में दालों के दैनिक बाजार भाव की सतत निगरानी करें, बाजार भाव में आकस्मिक वृद्धि परिलक्षित होने पर तत्काल कार्रवाई करें। खाद्य संचालनालय से पिछले महीने की चौबीस तारीख से जारी इस परिपत्र में जिला कलेक्टरों को उनके द्वारा की गयी कार्रवाई से अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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