GST काउंसिल बैठक में बड़ा फैसला,सिनेमा के शौकीनों के लिए खुशखबरी,पढ़े टीवी-कंप्यूटर समेत इन वस्तुओं पर घटा टैक्स

Shri Mi
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Gst Council, Gst, Finance Minister Arun Jaitley,नई दिल्ली।वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की आज 31वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई वस्तुओं से टैक्स कमी का फैसला लिया गया. बैठक में 33 चीजों पर जीएसटी दरें घटा दी गई है. इन वस्तुओं को 18 फीसद के टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है. 28 फ़ीसदी वाले सात आइटम 18 फ़ीसदी के दायरे में लाया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिनेमा टिकट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि पर जीएसटी दरें घटाई गईं है. वहीं ऑटो पार्ट्स और सीमेंट पर कोई कटौती नहीं की गई है.

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इसके साथ ही सिनेमा देखने वालों के लिए भी खुशखबरी है. GST के नए रेट्स 1 जनवरी 2019 से लागू होंगे. आम लोगों के इस्तेमाल के सभी आइटम्स पर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी जीएसटी कर दिया गया है. 3 वस्तुओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है. इसके साथ ही बैंकों की तरफ से जन-धन खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.

सिनेमा के शौकीनों के लिए खुशखबरी

100 रु की मूवी टिकट में 12 फीसदी की कटौती की गई है. 100 रु से महंगी मूवी टिकट को 28 फीसदी से 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है.

28% स्लैब में एसी और डिशवॉशर 

एसी और डिशवॉशर पर अभी भी 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके साथ ही नॉर्मल साइज़ के टीवी पर जीएसटी घटाकर 28 फीसदी से 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है.

धार्मिक हवाई सेवाओं पर कटौती

धार्मिक हवाई सेवाओं पर अब सिर्फ़ 5% GST लगेगा

टीवी, मॉनिटर पर कटौती 

टेलीविज़न स्क्रीन, टायर , पावर बैंक (लिथियम-ion बैटरी ), मॉनिटर को 28 फीसद से 18 फीसद के स्लैब में रखा गया है. विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ी के सामान में 5% की कटौती की गई है.

उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने प्रकाश पंत ने GST कॉउंसिल बैठक पर कहा कि टीवी, ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर आदि 28 फीसद की स्लैब से नीचे रखा गया है. लक्ज़री आइटम को 28 फीसद स्लैब में रखा गया है

इसके साथ ही डिश वॉशिंग मशीन, सेट टॉपबॉक्स, मॉनिटर, प्रॉजेक्टर पर भी मिल राहत मिल सकती है. सीमेंट को 28 फ़ीसदी से 18 फीसद की स्लैब में रखा गया है. लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू-सिगरेट को छोड़कर रोजमर्रा की सभी वस्तुओं को 18 फीसदी या उससे भी कम जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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