बेमेतरा।नायब तहसीलदार नवागढ़ द्वारा 22 दिसम्बर को शासकीय प्राथमिक शाला चकलाकुण्डा विकासखंड नवागढ़ का निरीक्षण किया गया। विगत दो दिनों से शाला बंद पाई गई। इस दौरान संकुल समन्वयक केन्द्र ठेंगाभाठ राजेन्द्र प्रसाद रात्रे द्वारा शाला का निरीक्षण नहीं किया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (02) उपनियम (02) के विरूद्ध होना पाये जाने पर संकुल समन्वयक केन्द्र ठेंगाभाठ राजेन्द्र प्रसाद रात्रे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 एवं 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर के आदेशानुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय नवागढ़ नियत किया गया है। श्री रात्रे को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निरीक्षण के समय प्रधान पाठक संजय जांगड़े, सहायक शिक्षक कैलाश बंजारे एवं रंजना बघेल अनुपस्थित पाये गए। कलेक्टर कावरे ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों का एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।