नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, आज से ये वस्‍तुएं हो गईं सस्‍ती

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Gst Council, Gst, Finance Minister Arun Jaitley,रायपुर।केन्‍द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले दिनों जीएसटी (GST) में कई वस्‍तुओं और सेवाओं पर राहत थी. इन वस्‍तुओं और सेवाओं की संख्‍या 23 थी, जो नए साल के पहले ही दिन से सस्‍ती हो गई हैं. इन वस्‍तुओं और सेवाओं पर घटी हुई जीएसटी (GST) की दर आज से लागू हो गई है।

             
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गैस सिलेंडर (Gas cylinder) भी हुआ सस्‍ता

एलपीजी (LPG) की कीमत कम होने और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने के कारण एलपीजी (LPG) सिलेंडर (Gas cylinder) सस्ता हो गया है. दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर (Gas cylinder) की कीमत में 120.50 रुपए की कमी की गई है, जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर (Gas cylinder) 5.91 रुपया सस्ता हो गया है. यह कीमत 1 जनवरी 2019 से लागू हो गई हैं।

क्‍या है जीएसटी (GST) घटने वाली लिस्‍ट में

इस लिस्‍ट में सिनेमा टिकट, टेलिविजन और मॉनिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा फ्रोजेन और डिब्बा बंद खास तरह की प्रोसेस्ड सब्जियों को शुल्कमुक्त कर दिया गया. उपभोक्ताओं को नए साल के हपले दिन यानी मंगलवार से इन वस्तुओं के लिए कम दाम चुकाने होंगे. 1 जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी (GST) दर कम हो जाएगी, जिससेइनके दाम घट सकते हैं।

28 फीसदी से 18 फीसदी टैक्स के दायरे में आई वस्‍तुएं
जीएसटी (GST) काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं को 28 प्रतिशत के दायरे से हटा कर 18 फीसदी के दायरे में कर दिया है. वहीं कई वस्‍तुओं को 18 प्रतिशत से हटा कर 12 फीसदी में लाया गया है.

जिन पर अब लगेगा 5 फीसदी जीएसटी (GST)
जीएसटी (GST) काउंसिल ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जों पर जीएसटी (GST) दर को 28 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. माल परिवहन वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी (GST) दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया. वहीं संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) लगेगा. इसके अलावा अब सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब पांच प्रतिशत की ही दर से जीएसटी (GST) भुगतान करना होगा.

इन पर नहीं लगेगा जीएसटी (GST)
संगीत की किताबों, बिना पके या भाप और उबालकर पकाई गई सब्जियों और फ्रोजेन, ब्रैंडेड और प्रोसेस्ड की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों जैसी चीजों पर अब जीएसटी (GST) नहीं लगेगा. वहीं जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिए जीएसटी (GST) नहीं देना होगा.

फिल्‍में देखना हुआ सस्‍ता
इसके अलावा 100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगेगा. सौ रुपये से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगेगा. 32 इंच तक के मॉनिटरों और टेलिविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) लगेगा.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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