पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को हाईकोर्ट से राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले की याचिका खारिज

Shri Mi
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बिलासपुर।पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में  दाखिल की गई याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। इसके पहले कोर्ट दो बार याचिका खारिज कर चुकी है। राजेन्द्र सिंग शामंत की अदालत में 14 नवंबर को केस पर बहस पूरी होने पर आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि मनजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने याचिका दायर कर मंत्री चंद्राकर पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगात हुए जांच की मांग की थी।

बता दें कि इसके पहले भी प्रदेश के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में याचिकाकर्ता मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने धमतरी की निचली अदालत में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि चंद्राकर की संपत्ति 2013 में लाखों में थी, जो अब बढ़कर करोड़ों हो गई है।

सुनवाई के बाद निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज हो गई। याचिकाकतार्ओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर सुनवाई की मांग की गई। सुको ने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत को निर्देश दिया। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में रिवीजन पिटिशन दायर की गई। बुधवार को जस्टिस सामंत की एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दी है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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