रायपुर । छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पिछली सरकार की ओर से नामजद शाला प्रबंधन एवं शाला विकास समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया गया है। इस सिलसिले में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से गुरूवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग के आदेश के तहत पहले प्रदेश के सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किया गया था। जिसमें स्कूल के कार्यक्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों में से प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत अध्यक्ष और 12 सदस्य शामिल किए गए थे। सानान्य प्रशासन विभाग के नए आदेश के तहत राज्य के निगमों , मंडलों , प्राधिकरणों , समितियों , परिषदों और अन्य संस्थाओँ के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, संचालक , सदस्यों के मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। इस निर्देश के परिपेक्ष्य में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित ई तथा टी संवर्ग की समस्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओँ में पूर्व में गठित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के मनोनीत सदस्यों का मनोनयन त्तकाल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
गुरूवार को जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि आगामी आदेश तक संस्था प्रमुख ही स्कूल के प्रबंधन एवं विकास संबंधी गतिविधियों का संपादन स्वयं करेंगे।