रामानुजगंज (पृथ्वीलाल केशरी )-संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में पिछले दिनो लोक सेवा गारण्टी अधिनियम की समीक्षा बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पचांयत रामानुजगंज भूपेन्द्र बहादूर सिंह,नगर पंचायत राजपुर बसंत बुनकर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शंकरगढ़ समुद्र साय बिना सूचना के अनुपस्थित रहे तथा इनके द्वारा इस कार्यालय में अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-7 का उल्लंघन है। बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर हीरालाल नायक द्वारा उक्त तीनों संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही की जाएगी।
नगर पंचायत CMO की अनुपस्थिति पर कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर