बिलासपुर । सहायक शिक्षक सल्याण संघ ने जानकारी दी है कि दो साल की सेवा पूरी कर चुके और संविलयन से वंचित शिक्षक पंचायत / नगरीय निकाय के संविलयन के लिए उनके संगठन की ओर से हाईकोर्ट में पीटीशन दायर किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आठ हफ्ते के भीतर शासन से जवाब मांगा है।सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
सहायक शिक्षक कल्याण संघ के प्रांतीय प्रवक्ता अखिलेश शर्मा ने एक बयान में कहा है कि समस्त 02 वर्ष पूर्ण कर चुके संविलियन से वंचित शिक्षक पंचायत/ न.नि. संवर्ग के लिये प्रान्ताध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह बनाफर ने सड़क से लेकर कोर्ट तक का लड़ाई लड़ने की बात कही थी। जिस संबंध मे हमारे संघ के द्वारा दो एकदिवसीय सफल आंदोलन का संचालन किया गया था और मांगपत्र मे प्रथम स्थान पर सबका संविलियन का मांग की गई थी । जिससे शासन के कान खड़े हो गये थे । इसके बावजूद हमारे मांगो पर सुनवाई नही हुई । ….जिसके बाद पूर्व सी.एम. और वर्तमान सी. एम. से मिलकर भी हमने अपने मांगो से उन्हे अवगत कराया था ।
उन्होने आगे बताया कि प्रान्ताध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह बनाफर,प्रान्तीय सचिव जे.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन से प्रान्तीय प्रवक्ता अखिलेश शर्मा ने अपने 10 साथियो के साथ मिलकर शासन के 8 वर्ष मे संविलियन विरोधी नीतियो के खिलाफ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ मे पिछले 28 नवंबर को अपने वकील के.एस. पवार के माध्यम से पीटीशन दायर किया । उक्त पीटीशन मे सभी पात्र शिक्षक पं./न.नि. का संविलियन किया जाये और 8साल का बंधन ना रखते हुये परीविक्षा अवधि पूर्ण करते ही संविलियन किया जाये । इस मामले को रखा गया । जिस पर 2 जनवरी को पहली सुनवाई हुई और कोर्ट ने हमारी मांगो को जायज करार देते हुये शासन को 8 हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है ।
उन्होने कहा कि हमारे मांगो को कोर्ट ने सही माना यह हमारे लिये बहुत बड़ी जीत है । अबशासन के जवाब का इंतजार है ।